संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग National Commission to review the working of the constitution : SARKARI LIBRARY

संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग

(National commission to review the working of the constitution)

  • संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में भारत सरकार के एकप्रस्ताव के द्वारा की गयी थी।
  •  11 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया थे।
  •  इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2002 में सौंप दी थी।

आयोग का कार्य 

  • आयोग को जाँच करना था की संविधान के वर्तमान उपबंध भारत में पिछले 50 वर्षों के दौरान भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में कहां तक सफल रहे हैं तथा इस संबंध में यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो वे सुधार किस प्रकार किये जायेंगे। 
  • आयोग का काम केवल संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना है तथा उसका  काम सलाहकारी प्रकृति का होगा। 
  • उसकी सिफारिशें भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगी। 
  • यह संसद पर निर्भर करेगा कि वह आयोग की सिफारिशों को मानता है या उन्हें अस्वीकार कर देता है। 

आयोग की सिफारिशें 

  • आयोग ने कुल 249 सिफारिशें की हैं। इनमें से 58 सिफारिशें संविधान के संशोधन से संबंधित हैं, 86 विधायिका उपायों से तथा शेष 105 सिफारिशें कार्यपालिका कार्यों से प्राप्त की जा सकती हैं।