Q.झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 के तहत झारखंड सरकार के द्वारा कितना रुपया निकाला जा सकता है ?
Ans : 1200 करोड़
EXPLANATION :
21 अक्टूबर 2022 को झारखंड कैबिनेट के द्वारा 25 प्रस्ताव की मंजूरी दी गई।
झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया
इसके तहत पहले 500 करोड़ रुपए निकाले जा सकते थे
अब इसे बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।