Updated on 07/05/26 by Mananjay MahatoShare on WhatsApp
सर्वोच्च न्यायालय | Supreme Court
  • स्थापना: 28 जनवरी, 1950 (उद्घाटन)।
    • प्रावधान:  भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक।
    • स्थान: नई दिल्ली
    • प्रथम मुख्य न्यायाधीश: एच. जे. कानिया (H. J. Kania)।
    • प्रथम महिला न्यायाधीश: एम. फातिमा बीवी (1989)।
    • सबसे लंबा कार्यकाल: वाई. वी. चंद्रचूड़ (लगभग 7 वर्ष)।
    • सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक है।
  • कुल न्यायाधीश: वर्तमान में 34 (1 मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य न्यायाधीश)।
    • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 (भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित) करने की मंजूरी दे दी है।
    • उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 मौजूदा उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करना चाहता है।
  • अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान है।
    • सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या-  संसद कानून द्वारा निर्धारित करे
  • नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा (कोलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर)।
  • शपथ: न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है।
  • अनिवार्य योग्यताएं:
    • भारत का नागरिक होना चाहिए।
    • कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय (HC) में न्यायाधीश रहा हो, या
    • कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या
    • राष्ट्रपति की दृष्टि में एक सम्मानित विधिवेत्ता (Jurist) हो।
  • सेवानिवृत्ति आयु: 65 वर्ष।
    • त्यागपत्र: राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी पद छोड़ सकते हैं।
  • निष्कासन (महाभियोग जैसी प्रक्रिया): संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है (आधार: सिद्ध कदाचार या अक्षमता)।
सर्वोच्च न्यायालय