Updated on 11/06/23 by Mananjay MahatoShare on WhatsApp

 क्या पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप में हिरासत में ले सकती है

  • सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार बिना किसी आरोप के पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो यह अदालत की अवमानना के साथ अपराधिक व दीवानी मानहानि का मामला बनता है 
  • इसके खिलाफ व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के लिए केस कर सकता है साथ ही छतिपूर्ति के लिए दीवानी मानहानि का केस दाखिल कर मुआवजा मांग सकता है 

कहां करें शिकायत 

  • यदि आप थाने में पुलिस प्रताड़ना के शिकार हो गए हैं तो इसकी शिकायत संबंधित पुलिस उपायुक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस आयुक्त या पुलिस महानिदेशक के पास कर सकते हैं 
  • यहां तक कि आप अदालत में भी याचिका दाखिल कर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर सकते हैं 

कैसे मिले कानूनी मदद 

  • यदि पीड़ित व्यक्ति वकील करने की स्थिति में नहीं है तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर कानूनी मदद और निशुल्क वकील की मांग कर सकता है
क्या पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप में हिरासत में ले सकती है