Updated on 11/06/23 by Mananjay MahatoShare on WhatsApp

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister’s Employment Generation Programme- PMEGP)

यह योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) के विलय के पश्चात् 15 अगस्त, 2008 से प्रारंभ की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिये ₹25 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिये ₹ 10 लाख की क्रेडिट सीमा या ऋण सीमा है ।

 इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के सामान्य एवं विशेष अभ्यर्थियों के लिये सब्सिडी क्रमश: 15% व 25% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु क्रमशः 25% व 35% है।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी, जिसका प्रबंधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

 इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं शहरी क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्रों द्वारा होता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister’s Employment Generation Programme- PMEGP)